आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गाँधी को झटका, दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज

आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गाँधी को झटका, दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज

सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक झटका देते हुए उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी।

ग़ौरतलब है कि गाँधी को अप्रैल 2019 में कर्नाटक के करोल में एक राजनीतिक अभियान के दौरान उनके द्वारा की गई टिप्पणी “सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं” पर सूरत की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। गाँधी ने इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए सूरत की एक सत्र अदालत में याचिका दायर की थी।

अदालत ने 13 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा था।

भाजपा नेता परनेश मोदी की शिकायत पर 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने गाँधी को दोषी ठहराया था। गाँधी पर आरोप था कि अपनी टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने पुरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।

अदालत ने गाँधी को आपराधिक मानहानि के लिए दोषी पाए जाने पर 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके बाद गाँधी की लोकसभा की सदस्यता ख़त्म हो गई थी।

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